बिहार दाखिल ख़ारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

किसी जमीन भूमि के स्वामित्व को किसी दुसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरण या स्वामित्व नाम में परिवर्तन करने के लिए दाखिल ख़ारिज की आवश्यकता पड़ती हैं. जिसमे स्वामित्व परिवर्तन कर के सरकारी रिकॉर्ड में नए स्वामित्व के विवरण को दर्ज किया जाता हैं. इसके के लिए आवेदन करना होता हैं. जिसे म्यूटेशन भी कहा जाता हैं.

जब कोई जमीन खरीदता हैं. या उपहार, वसीयत या उतराधिकारी के रूप में जमीन के स्वामित्व में बदलाव करके नई स्वामित्व को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहता हैं. तो उसे दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ती हैं.

पहले के समय में दाखिल ख़ारिज आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन थी. लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे ऑनलाइन कर दिया हैं. आप राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर दाखिल ख़ारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बिहार दाखिल ख़ारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं. यह प्रक्रिया दी गई हैं.

दाखिल खारिज (Mutation) ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आप किसी जमीन के दाखिल खारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं. तो नीचे दिए गए सभी स्टेप्स को फ्लो करके आवेदन कर सकते हैं.

  • सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in को ओपन करें.
  • आपको होम पेज पर ‘ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें’ का विकल्प दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें

  • अब आप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके फिर Sign in करें.

बिहार दाखिल ख़ारिज

  • अब आवेदन फॉर्म ओपन होता हैं. इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें.
  1. आवेदक की जानकारी
  2. PLOT की जानकारी
  3. विक्रेता की जानकारी
  4. खरीदार की जानकारी
  5. जरुरी दस्तावेजों की जानकारी
  6. दस्तावेज़ अपलोड करें

आवेदन फॉर्म

  • आवेदन फॉर्म को सही से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. और जब आवेदन सफलतापूर्वक हो जाता हैं. तो आवेदन को प्रिंट करके सुरक्षित रख लें.
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